नहीं मिला ऐश्वर्या राय को जमानत, जमानत के लिए जाना होगा ऊपरी अदालत

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मुंबई से रांची आ रही फ्लाइट में सिगरेट पीने वाले ऐश्वर्या राय को रांची सिविल कोर्ट के सीजीएम जज मिथिलेश कुमार की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सीजीएम मिथिलेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 18 वर्षीय ऐश्वर्या राय के जमानत याचिका  (Bail petition)  को खारिज कर दिया। उसे न्यायिक हिरासत में अगले आदेश तक रहना होगा।

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ऐश्वर्या राय जमशेदपुर की रहने वाली है सोशल मीडिया पर उनका सिगरेट पीते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ऐश्वर्या राय फ्लाइट(cigarette smoking girl in flight) के बाथरूम में सिगरेट पी रहे थी। और सिगरेट पीते हुए वीडियो बना रही थी। सिगरेट के धुआं के कारण फ्लाइट में स्मोक डिटेकटर की बत्ती जल गई इससे एरोप्लेन में अफरा-तफरी मच गया था।

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इस पूरे घटना के संबंध में रांची एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया मजिस्ट्रेट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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