Jharkhand Teacher Recruitment update झारखंड में 26001 वैकेंसी शिक्षक नियुक्ति को लेकर जब से आया है तब से ही विवादों के घेरे में है। नियुक्ति में जिस तरह से दो लाख से अधिक अभ्यर्थियों को आवेदन करने से ही बाहर कर दिया गया था उसी समय से लग रहा था कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा।और हुआ भी ऐसा ही।
मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सीटेट पास अभ्यर्थियों को जैकेट की तरह मान्यता देने के संबंधी मामले में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की गई। सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति में भाग लेने की अनुमति देने और शीघ्र जे टेट की परीक्षा करवाने की मांग की गई। कोर्ट में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेठ की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान राय सरकार के अधिवक्ता से यह जानने की कोशिश किया कि क्या राज्य में हो रही शिक्षक नियुक्ति में जेटेट (JTET) पास अभ्यर्थियों की तरह ही सीटेट(CTET) पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है या किसी अन्य से पास जेटेट अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है।
इस सवाल पर सकारात्मक जवाब नहीं आने पर अदालत ने अधिवक्ता को राज्य सरकार से अनुदेश लेकर कोर्ट में अवगत कराने का निर्देश दिया। साथ ही साथ मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त तक निर्धारित की। यह जनहित याचिका झारखंड सीटट उत्तीर्ण छात्र संघ के द्वारा दाखिल किया गया।
आपको बताते चलें कि झारखंड सीटेट छात्र संघ की ओर से दाखिल की गई याचिका में झारखंड जे टेट के बारे में बताया गया कि 2016 में जे टेट परीक्षा ली गई थी उसके बाद से कभी JTET परीक्षा ली नहीं गई। सब अभ्यार्थियों को बराबर का मौका ना दे करके हमारे मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन किया जा रहा है।
वर्ष जबकि प्रत्येक वर्ष जे टेट परीक्षा लिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में 7 वर्षों से परीक्षा नहीं ली गई तब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा हो रही शिक्षक नियुक्ति से भी वंचित रह जाएंगे। अदालत से गुहार लगाएगी कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सीटेट परीक्षा को JTET की तरह मान्यता देते हुए शिक्षक नियुक्ति में अनुमति दी जाए या तो तुरंत पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए।