झारखंड शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट कोर्ट पहुंचा, लिया गया अहम फैसला

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नई दिल्ली/ राँची : jharkhand teacher recruitment सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने झारखंड सरकार को झारखंड सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर नोटिस जारी किया है। इसमें सरकार को दो सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। इस केस के पैरवी करने वाले सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली अधिवक्ता एवं रॉयल आर्किड इंटरनेशनल स्कूल के सचिव अभिषेक कुमार सिंह ने बताया की झारखंड सरकार द्वारा 26 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती लिए जेएसएससी से आवेदन जमा किए गए हैं।

नियुक्ति नियमावली के अनुसार, झारखंड ने पहले JTET न्यूनतम योग्यता को अनिवार्य बनाया था, परंतु फिर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीटेट और पड़ोसी राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को भी पात्र माना गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर है, जिसमें 1301 याचिकाकर्ता हैं।

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इसमें अधिवक्ता वरिष्ठ गोपाल संकर नारायणन, अधिवक्ता अभिषेककुमार सिंह, अमृतांश वत्स और उनकी टीम शामिल है। एसएलपी डायरी नम्बर 5213/2024 और 5704/2024 हैं ।

गौरतलब हो कि झारखंड उच्च न्यायालय में यह मामला -2785-2023 के तहत दायर किया गया था और आदेश की तारीख 20-12-2023 थी।

नियमों के अनुसार जेटेट सफल को मिले प्राथमिकता

अधिवक्ता अभिषेक सिंह ने बताया की उनके द्वारा तर्क दिया गया है की नियमों के अनुसार जेटेट को प्राथमिकता देनी चाहिए और झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के नीति निर्धारण में हस्तक्षेप किया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत है। झारखंड सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा।

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सरकार को अपना जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय मिला है।

सुप्रीम कोर्ट की पहल पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह को धन्यवाद दिया है।

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