Paper leak का कानून लोकसभा में पास, कठोर सजा का प्रावधान

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Paper leak news लोकसभा में सोमवार को प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 पेश किया गया। Paper leak परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए तीन से पांच साल तक की जेल एवं 10 लाख तक जुर्माना लगेगा।

वहीं संगठित अपराध के मामलों में 10 साल तक का जेल एवं एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक को पेश किया। जिसमें उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव है, जो कि परीक्षा प्रक्रिया को और भी सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी।

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Paper leak के दायरे में आएंगी ये सभी परीक्षाएं

नए विधेयक के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, केंद्र सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों के अलावा उनसे संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय में स्टाफ नियुक्ति, एनटीए एवं केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य प्राधिकरण की परीक्षाएं भी आएंगी।

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