पटना बिहार सरकार द्वारा 170000 ने शिक्षकों की भर्ती हेतु बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों को दी फॉर्म भरने के लिए शिक्षक नियमावली में संशोधन किया जिसे लेकर बिहार के जो को में रोज देखने को मिला वह पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए परंतु पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर खंडपीठ ने सुनवाई कर सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया
पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली पर रोक लगाने से किया इनकार
कोर्ट को बताया गया कि आज का मैसेज को की नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है। कारण बताया गया कि बिहार राज्य स्कूल शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्तें रूल 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में स्कूल शिक्षकों रूल 2006 रूल 2008 रूल 2012 एवं रूल्स 2020 के तहत नियुक्ति प्रधानों को हटाए बिना नया रूल लाया गया है।
याचिकाकर्ताओं के सारे दलीलों को कोर्ट ने दरकिनार कर दिया और कहा कि सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया में हम बाधक नहीं बनेंगे और नियुक्ति प्रक्रिया जितना जल्द हो सके उसे बुरा किया जाए। साथ ही साथ प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा या भी कहा गया कि शिक्षकों की कमी के वजह से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मेरिट के आधार पर शिक्षकों का चयन कहीं गलत नहीं है।