JPSC हाईकोर्ट ने फिर से मांगा CBI से jpsc परीक्षा जांच रिपोर्ट

0 minutes, 4 seconds Read

Jpsc news प्रथम एवं द्वितीय जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं के जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अब तक हुई जांच में सीबीआई को सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद दोबारा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

आपको बता दें कि कोर्ट ने सीबीआई को दोबारा 30 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करने को निर्देश दिया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 सितंबर मुकर्रर की गई है।

Whatsapp Group
See also  झारखण्ड नगरपालिका संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा- 2023 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना JSSC का महत्वपूर्ण सूचना जारी

JPSC के संबंध में 2008 में दाखिल हुई थी जनहित याचिका

झारखंड के तमाम जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बुध देव उरांव ने 2008 में एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल किया था। हाई कोर्ट ने इन सभी परीक्षाओं की जांच करने का निर्देश देते हुए नियुक्ति पर रोक लगाई थी।

इसके खिलाफ सरकार और मुकदमे से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।  जहां उन्हें राहत मिली और हाईकोर्ट के नियुक्त प्रक्रिया को रोकने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।  लेकिन सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखा गया था ।

See also  तमाम अटकलों को दरकिनार कर आखिरकार सरयू राय ने ग्रहण कर ली जदयू की सदस्यता

इसी मामले में जांच पूरी की जा चुकी है और पूरे मामले की सुनवाई की। JPSC 1ST एवम 2ND JPSC की जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं आनंद सेन की खंडपीठ के द्वारा की जा रही है।

Share this…

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *