शिक्षक नियुक्ति नियमों में संशोधन नहीं बदलेगा, कैबिनेट संशोधन से पहले किया विचार

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Teacher recruitment 2023   बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में डोनेशन पॉलिसी को लेकर आंदोलन व भारी गुस्सा करने के बावजूद भी नियम अली में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। नियम में बदलाव को लेकर के अभ्यर्थियों का आंदोलन जोरदार परंतु बिहार सरकार के मुख्य सचिव बानी और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव केके पाठक ने बता दिया है कि शिक्षक नियमावली में कोई भी बदलाव नहीं होगा।

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शिक्षा सचिव ने आगे कहा कि जंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना उचित नहीं है। उन्होंने आर्टिकल 16 का हवाला देते हुए कहा कि केवल जाति , लिंग, जन्मस्थान निवास के आधार पर कोई भी अपात्र नहीं हो सकता है। चयन मेरिट के आधार पर ही होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट में 12 सिखाएं दाखिल की जा चुकी हैं।

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शिक्षक संशोधन नियम से पहले भी हुई है परीक्षा

मुख्य सचिव ने आगे यह भी कहा कि BPSC के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसके लिए बिहार सरकार ने शर्त में बदलाव किया है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि इस नियुक्ति नियमावली के पहले भी 1994 ,1999 ,2000 में शिक्षकों की परीक्षा हुई है इसमें यही कानून था। वर्ष 2012 में 168000 की नियुक्ति हुई है। इसमें 3000 से अधिक अभ्यर्थी बिहार के बाहर से आए हैं।

50% से अधिक बिहार के निवासी ही चयनित किए जाएंगे

मुख्य सचिव ने कहा कि दूसरे राज्यों की नौकरियों में बिहार के युवाओं को एंट्री नहीं दी जाए तो बिहारी युवाओं के लिए बहुत हानिकारक होता है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बिहार के साथ दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित किए जाएंगे स्कूल में पढ़ाई होती है यही वजह है कि बिहार के छात्र-छात्राएं मेडिकल में आ रहे हैं

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