कोडरमा
इन दिनों कोडरमा जिले के शहरी अथवा गांवों में नाबालिग बच्चे परिवहन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ एवं लापरवाही से दोपहिया वाहन चला रहे हैं।
मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जिला परिवहन विभाग अठारह वर्ष से कम उम्र के नाबालिगका ड्राईविंग
लाईसेंस निर्गत नहीं किया जा सकता है तथा नाबालिग बच्चों को यदि वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है वैसी स्थिति में उसके अभिभावक पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सजा तथा जुर्माना का प्रावधान है।