सरकार की नई गाइडलाइन भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के सभी कोचिंग इंस्टिट्यूट के लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन के तहत अब कोई भी इंस्टीट्यूट 16 साल या 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे पाएंगे।
इसके अलावा भ्रामक वादे करना अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय का यह गाइडलाइन 12वीं के बाद JEE,NEET,CLAT, जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइन बनाई है।
नई गाइडलाइन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी
विद्यार्थियों की बढ़ते आत्महत्या के मामलों में क्लासेस में कोचिंग की घटनाओं और कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय विभाग ने यह गाइडलाइन जारी किया है।
इस नई गाइडलाइन की मदद से देश में कोचिंग संस्थानों के काम करने का कानूनी ढांचा तय होगा । शिक्षा विभाग अब कोचिंग इंस्टिट्यूट के छात्रों के लिए किसी भी प्रकार का को करिकुलर एक्टिविटी कैरियर गाइडेंस और साइकोलॉजिकल गाइडेंस के संबंध में देने के लिए कोचिंग को रेगुलेट करेगी।
सरकार के दिशा निर्देश लागू होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की भी यह जिम्मेदारी की गई है कि सभी कोचिंग सेंटर सरकार के नई गाइडलाइंस का पालन करें।