झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) नियुक्ति नियम को चुनौती देने को लेकर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना सुरक्षित फैसला को आज सुना दिया है।
हाईकर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं न्यायाधीश सुजीत नारायण की पीठ ने सभी पक्षों की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद नियोजन नीति 2021 पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
सुरक्षित फैसले को आज झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा 2021 में पारित नियोजन नीति को गलत बताते हुए रद्द कर दिया।
साथ ही साथ रमेश हसदा की ओर से दाखिल याचिका को अदालत ने सही मानकर स्वीकार कर लिया। झारखंड हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया है।
JSSC एवं JPSC व अन्य परीक्षा में नियुक्ति में शामिल 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी जो झारखंड के किसी संस्थान से पास नहीं किए हैं । अब वह भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
सरल भाषा में समझे तो झारखंड के विद्यार्थी जो झारखंड के बाहर से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास किए हैं वह अब JSSC , JPSC परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
नियोजन नीति 2021 के अनुसार झारखंड के विद्यार्थी अगर दिल्ली मुंबई या कहीं अन्यत्र जगह से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास किए होंगे तो वह जेपीएससी जेएसएससी की नियुक्ति में शामिल नहीं हो सकते थे।