High Court ने रद्द किया नियोजन नीति, JSSC रूल संशोधन गलत

0 minutes, 3 seconds Read

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) नियुक्ति नियम को चुनौती देने को लेकर याचिका पर झारखंड  हाई कोर्ट ने अपना  सुरक्षित फैसला को आज सुना दिया है।

हाईकर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं न्यायाधीश सुजीत नारायण की पीठ ने सभी पक्षों की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद नियोजन नीति 2021 पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

Whatsapp Group

सुरक्षित फैसले को आज झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा 2021 में पारित नियोजन नीति को गलत बताते हुए रद्द कर दिया।

See also  छत्तरपुर नगर पँचायत के मन्देया में आयोजित हुआ मन्देया प्रीमियर लीग (MPL) क्रिकेट प्रतियोगता

साथ ही साथ रमेश हसदा की ओर से दाखिल याचिका को अदालत ने सही मानकर स्वीकार कर लिया। झारखंड हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया है।

JSSC एवं JPSC व अन्य परीक्षा में नियुक्ति में शामिल 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी जो झारखंड के किसी संस्थान से पास नहीं किए हैं । अब वह भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

सरल भाषा में समझे तो झारखंड के विद्यार्थी जो झारखंड के बाहर से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास किए हैं वह अब JSSC , JPSC परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

See also  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नया दांव, पेश नहीं होंगे ED के सामने

नियोजन नीति 2021 के अनुसार झारखंड के विद्यार्थी अगर दिल्ली मुंबई या कहीं अन्यत्र जगह से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास किए होंगे तो वह जेपीएससी जेएसएससी की नियुक्ति  में शामिल नहीं हो सकते थे।

Share this…
Whatsapp Group

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *