नई दिल्ली कोयला घोटाले (coal scam) में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। अभिषेक झा पर money-laundering के आरोपी हैं। अब अगली सुनवाई 5 जुलाई को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिषेक आरोप है वह बहुत ही गंभीर है इसलिए जमानत देना सही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि अभिषेक झा को अच्छा होगा कि पहले सरेंडर करें फिर जमानत याचिका दायर करें। इस पर अभिषेक के वकील ने कहा कि वह एक व्यापारी है साथी था उसकी बेटी एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं इसलिए अग्रिम जमानत(Anticipatory Bail) की याचिका दायर किया है
इससे पहले उनकी पत्नी निलंबित IAS पूजा सिंघल को भी दो बार बेटी की देखभाल में जमानत मिल चुकी है।