बैंक मनमानी से परेशान है तो RBI में शिकायत दर्ज कराएं ,तुरंत मिलेगा समाधान

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RBI guidelines रिजर्व ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए हर तरह का सुविधा मुहैया उपलब्ध करवा रहा है। आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी बैंक में ग्राहक को बैंक कर्मी मनमानी तरीके से परेशान नहीं करें। इसी को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने कई नई गाइडलाइन जारी किए हैं। पुराने गाइडलइन में शामिल नियमों को अपग्रेड कर दिया है।

आरबीआई के अनुसार अगर किसी ग्राहक का 30 दिनों के भीतर शिकायत निवारण ना हो तो आरबीआई द्वारा विनियमित बैंक  एबीएफसी या प्रणाली प्रतिभागी द्वारा संतोषजनक निवारण ना होने पर उसकी शिकायत लोकपाल के पास दर्ज कराया जा सकता है।

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अपवर्जन सूची में उल्लेखित सेवा को छोड़कर शेष अन्य कमियों से संबंधित शिकायत अब सीधे आरबीआई ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी किया जा सकता है। ऑनलाइन के साथ-साथ डाक द्वारा केंद्र कृत प्राप्ति और प्रसंस्करण भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ वंश 60017 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की वास्तविक स्थिति शिकायत प्रबंधन प्रणाली पर  cms.rbi.org.in देखा जा सकता है।

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