Jharkhand police recruitment: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को पहली सुनवाई पूरा हुआ।
Acting Chief Justice एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में राज्य सरकार एवं सफल अभ्यर्थियों की ओर से अपना पक्ष रखा गया।
झारखंड सरकार द्वारा बताया गया कि सरकार को अधिकार है कि वह नियमावली में परिवर्तन कर सकता है साथ ही रूल को नए तरीका से फ्रेम कर सकता है। जो भी नियुक्ति की गई है वह नियम संगत है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 फरवरी 2024 की निर्धारित किया है।
इस संबंध में सुनील टुडू सहित 60 याचिकाएं अदालत में दाखिल किया गया हैं। Jharkhand Staff Selection Commission की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार एवं राकेश रंजन ने पैरवी किया। पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी किया।