नगरपालिका चुनाव जनसंख्या के आधार पर होगा, आरक्षण रोस्टर में बदलाव, कैबिनेट का फैसला

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रांची:झारखंड में अगले वर्ष होनेवाले 48 नगरपालिकाओं के चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है. बुधवार को हुई हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में संशोधन करते हुए झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2022 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

अब इस प्रस्ताव को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। संशोधित प्रस्ताव में से अधिनियम 2011 की धारा 27 (ख) और (ग) में रोटेशन यानी चक्रानुक्रम शब्द और 27 (च) में वर्णित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा जाति को विलोपित किया गया है।

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निकायों के आरक्षण रोस्टर में बदलाव जनसंख्या के आधार पर होगा। यह प्रस्ताव नगर विकास विभाग का था। कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

कैबिनेट में उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग द्वारा लाए जाने वाले तीन निजी विश्वविद्यालय संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। इन विश्वविद्यालयों के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में तीन विधेयक पेश करेगी. तीन विधेयकों के नाम हैं।

कैबिनेट की बैठक में न्यायालयों के अंतर्गत विभिन्न वादों पर लगने वाले कोर्ट फीस चार्ज की दर में संशोधन करने के विधि विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी।

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संशोधन के लिए सरकार ने राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमिटी बनायी थी.कमिटी की अनुशंसा पर जो कोर्ट फीस में संशोधन हुआ है,उसमें अब शामिल हैं।

कैबिनेट में राज्य में सतही जल स्त्रोतों से जलापूर्ति के लिए जल दर निर्धारित करने के प्रस्ताव की भी मंजूरी दी गयी है।

अब जल दर की गणना प्रति हजार लीटर से की जाएगी। दर के लिए तीन तरह के जलस्त्रोतों का जिक्र किया गया है।

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