झारखंड कैबिनेट से पास हुआ जरूरी बिल ,इन प्रस्ताव पर लगे मोहर

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झारखंड मंत्रालय में 07 दिसंबर 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

*कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन ‘झारखण्ड मत्स्य प्रक्षेत्र मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्तै) नियमावली-2023″ की स्वीकृति दी गई।

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*★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड अन्तर्गत झारखण्ड सहकारिता सेवा के श्री सिनुरान जारिका, सेवानिवृत संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियों को दिनांक-29.12.1991 के प्रभाव से वैचारिक रूप से Super Time Scale में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, अनुसूचित जनजाति कोटि का एक छाया पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

*★ साहेबगंज जिलान्तर्गत “भोगनाडीह (बरहेट-ललमटिया पथ पर)- मालभिठा-लखीपुर (जोजोदारी-मोहब्बतपुर पथ पर) पथ (लम्बाई-8.875 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।

*★ ई० कुबेर प्लेटफार्म, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Scheme) (CSS) की राशि को Just in time पर जारी करने की SNA SPARSH प्रक्रिया लागू करने के संबंध में स्वीकृति दी गई।

*★ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के 280 नव उत्क्रमित +2 विद्यालयों में योजना मद में सृजित किये गये पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई।

*★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराये जा रहे निःशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

*★ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के 1353 नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में योजना मद में सृजित किये गये पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई।

*★ मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु संशोधित दर की स्वीकृति दी गई।

*★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 7251.54 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त धनवार शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

*★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 9227.88 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त डोमचांच शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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*★ झारखण्ड राज्य गैर शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा पदाधिकारियों के मामलों में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-243 के परन्तुक को क्षांत करने की स्वीकृति दी गई।

*★ डॉ० रजनी रुपम, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरी, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

*★ देवघर जिलान्तर्गत “सारवां (NH-114A) पालाजोरी भाया रायकुण्ड महापुर पथ (कुल लम्बाई – 28.110 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन एवं वनरोपण सहित)” हेतु रू० 140,38,04,200/- (एक सौ चालीस करोड़ अड़तीस लाख चार हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

*★ झारखंड राज्य में संचालित 180 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में दिनांक 01.12.2004 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुरानी पेंशन/उपदान की स्वीकृति दी गई।

*★ खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को रूपये 117.00 (एक सौ सतरह रूपये) प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु कुल रूपये 70,20,00,000 (रूपये सत्तर करोड़ बीस लाख मात्र) राशि की स्वीकृति दी गई।

*★ किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखण्ड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृतिं, किसानों को ससमय भुगतान हेतु, रूपये 10,00,00,00,000/- (रूपये एक हजार करोड़ मात्र) की अधिसीमा तक बैंकों से ऋण प्राप्त करने के साथ-साथ झारखण्ड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना के लिए राशि की व्यवस्था तथा राईस मिलरों को रूपये 60/- प्रति क्विंटल की दर से इंन्सेन्टिव भुगतान की स्वीकृति दी गई।

*★ झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-2413, दिनांक 15.09.2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

*★ डॉ० तुनूल हेम्ब्रम, तत्कालीन सिविल सर्जन, गढवा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

*★ CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री TCS को एक वर्ष यथा- 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए अवधि विस्तार एवं उक्त पर संभावित रूपये चार करोड़ के व्यय पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

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*★ पंचम झारखण्ड विधानसभा का त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र 15.12.2023 से 21.12.2023 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

*★ रामगढ़ क्लस्टर (रामगढ नगर परिषद् एवं रामगढ़ Cantt. Board) अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक – निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रु० 63367.52 लाख (रु० छः सौ तैंतीस करोड़ सडसठ लाख बावन हजार) मात्र की योजना की प्रशासन स्वीकृति दी गई।

*★ राज्य की नई झारखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

*★ मेदिनीनगर नगर निगम अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रु० 26670.76 लाख (रु० दो सौ छियासठ करोड़ सत्तर लाख छिहत्तर हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

*★ पथ प्रमंडल, हजारीबाग अन्तर्गत “महतो-अहरा-रामपुर-बसरिया- चौपारण पथ के कि०मी० 0.00 से कि0मी0 32.85 तक (कुल लम्बाई-32.85 कि0मी0) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य” हेतु रू0 25,63,97,000/- (पचीस करोड़ तिरसठ लाख सन्तानबे हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

*★ भारत सरकार के रूफटॉप योजना के केन्द्रीय वित्तीय सहायता राशि में संशोधन एवं सोलर स्ट्रीट लाईट के अतिरिक्त क्षमता के अधिष्ठापन कार्य के फलस्वरूप गिरिडीह सोलर सिटी योजना के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु० 106.57 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

*★ पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत “डोरवा (MDR-173 पर)-पांता-दुगुनिया-रॉगो-नंदपुर (MDR-173 पर) पथ (कुल लंबाई-23.970 कि0मी0) का पुनर्निर्माण कार्य” हेतु रू0 51,87,32,300/- (एक्यावन करोड़ सतासी लाख बत्तीस हजार तीन सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

* मनोहरपुर अन्तर्गत “महादेवशाल (NH-320D पर) – कुमडी (NH-320D पर) पथ (कुल लम्बाई-8.495 कि0मी0) का पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण सहित) हेतु रू० 25,00,02,300/- (पच्चीस करोड़ दो हजार तीन सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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