डकैती के आरोपी को छ: वर्ष का जेल

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कोडरमा व्यवहार न्यायालय कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रीमान् गुलाम हैदर की अदालत ने तिलैया थाना कांड संख्या 484/2010 सेशन ट्रायल 45/2011मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी बेकोबार, कोडरमा निवासी पंकज कुमार उर्फ अजय मंडल पिता -काली सुंडी को डकैती की योजना बनाने एवं आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए छ: वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।साथ ही तीन हजार रूपए आर्थिक जुर्माना भी कोर्ट के द्वारा लगाया गया।

जुर्माना राशि नहीं देने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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इसके अलावा न्यायालय ने धारा 402में दोषी पाते हुए 5वर्ष सश्रम कारावास और तीन हजार रूपए का आर्थिक जुर्माना, धारा 25(1)बी आर्म्स एक्ट में 3वर्ष सश्रम कारावास एवं 2हजार का आर्थिक जुर्माना, धारा 26(1) आर्म्स एक्ट में 3वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव रंजन ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक पीके मंडल ने नौ गवाहों का परीक्षण कराया एवं अदालत से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की।

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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मंटू सिंह ने अपनी दलीलें पेश की।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं उपस्थित रहे साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

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