रांची कुछ माह पूर्व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुये सरकार के द्वारा नियोजन नीति में किया गया संशोधन गलत और असंवैधानिक माना है।
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से राज्य में तत्काल 11 हजार पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गयी थी I कोर्ट के आदेश के बाद झारखण्ड में ऐसी तमाम सरकारी विभागों ने अपनी बहाली को भी रद्द कर दिया जो वर्तमान नियोजन नीति के अनुरूप था I
लेकिन जब ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड सरकार अंतर्गत झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी की बात कि जाये तो उसके द्वारा निकाली गयी विभिन्न पदों बीपीएम,बीपीओ,डीएम,पीएम,आरपीओ इत्यादि बहाली को यथावत रखा गया हैI
ज्ञातव्य हो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में Jssc की सारी नियुक्ति की अधियाचना रद्द करने के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तरीय सारी नियुक्ति रद्द कर दी गई है।
लेकिन कुछ विभाग में पद नियुक्ति को सरकार ने मनमानी ढंग से नियुक्ति कर हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं माना गया।
कोर्ट के आदेश के बाद भी झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी नहीं रद्द किया नियुक्ति प्रक्रिया*
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प्रेस विज्ञप्ति
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