झारखंड जिला जज भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को किया तलब

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New Delhi जिला जज भर्ती मामले में पुनः दायर की गई रिट याचिका *(सुशील कुमार पांडे बनाम झारखंड हाई कोर्ट व अन्य W.P(C) 753/2023)* में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण एवम कथित अनियमितताओ का उचित संज्ञान लेते हुए झारखंड हाई कोर्ट को दिनांक 18.08.22 को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब मांगा है।

जिला जज पद की रिक्त 22 सीटों को भरने के लिए मार्च 2022 में हाई कोर्ट द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया था।  जिसमें देश भर के लगभग 2000 अधिवक्तागणो ने आवेदन किया था। मुख्य परीक्षा में कुल 66 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया एवम तदनुसार साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था।

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परंतु अंतिम परिणाम में मात्र 13 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया एवम 9 सीट बिना किसी कारण के रिक्त ही रखी गईं जो कि अभ्यर्थियों के मुताबिक नियम के विरुद्ध था।

सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से पैरवी करते हुए *वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे* ने न्यायालय से यह गुहार लगाई कि यद्यपि सभी याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा एवम साक्षात्कार में उत्तीर्ण पाए गए हैं ।  हर प्रकार से भर्ती के नियम व विनियमों से अनुपालित हैं, इसके बावजूद भी हाई कोर्ट द्वारा नियमों को अनदेखा कर उन्हें भर्ती नही किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा ऐसा किया जाना स्पष्ट एवम प्रत्यक्ष रूप से भर्ती नियम 2001 के नियम 22 का घोर उल्लंघन है।

मामले का उचित संज्ञान लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस एवम न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने झारखंड हाई कोर्ट को नोटिस जारी करते हुए तलब कर जवाब मांगा है।

मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।

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