झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों की याचिका किया खारिज ..

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Jharkhand para shikshak judgement  झारखंड  हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पारा शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने TET पास पारा शिक्षकों की समायोजन से जुड़े मामले पर शुक्रवार को सुरक्षित फैसला को सुना दिया।

हाईकोर्ट के फैसले से पारा शिक्षकों को एक तरह से सदमा लगा है। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद पहले अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण की आदत अदालत ने पूरे मामले को गहनता पूर्वक सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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याचिकाकर्ता  सुनील कुमार यादव तथा अन्य के द्वारा करीब 111 पारा शिक्षकों की याचिका  के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन और नियमितीकरण के मामले में हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था।

याचिका में मांग किया गया था कि ” पारा शिक्षक 15 वर्ष से अधिक समय से अपना योगदान दे रहे हैं । शिक्षक की पद की अहर्ता भी पूरी करते हैं।”

अपने पारा शिक्षकों की मुख्य मांग यह थी कि राज्य सरकार उनकी सेवा स्थाई करें और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करे।

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