कोडरमा– दहेज के लिए हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को आरोपी मोहम्मद जावेद पिता- निजामुद्दीन पिपराही चंदवारा जिला- कोडरमा निवासी को 304 (बी) आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2020 का है । इसे लेकर चंदवारा थाना कांड संख्या 57/ 2020 एवं ST- 42/2020दर्ज किया गया था।
अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी श्रीमती एंजेलिना वारला व अधिवक्ता अनवर हुसैन ने किया। इस दौरान सभी 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया । लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला अधिवक्ता अनवर हुसैन ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।
वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
इसे लेकर मृतक के पिता मोहम्मद शहजाद ने चंदवारा थाना में मामला दर्ज कराया था । थाना को दिय आवेदन में कहा था कि उसकी पुत्री अफसाना खातुन की शादी 27/06 2019 को मोहम्मद जावेद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। 3 माह तक वह ससुराल में ठीक से रही उसके बाद उसे एक मोटरसाइकिल और 50000 रुपए नगद के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। पंचायती भी हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 23/ 06/ 2020 को सुबह 6:00 फोन से सूचना मिली कि आपकी पुत्री की मौत हो गई है जब वहां पहुंचा तो देखा कि उनकी पुत्री पलंग पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है और घर के सारे लोग भाग गए हैं
।उन्होंने मोहम्मद जावेद, मोहम्मद आबिद, सावेद, नजमुल खातून सहित अन्य लोगों पर उसकी पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई करने की गुजारिश की थी ।