झारखंड शिक्षक भर्ती पर रोक, JSSC को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

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Jssc News झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति का ऑनलाइन आवेदन पर रोक हाईकोर्ट ने लगा दिया है। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50% आवेदन दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में पूरी हुई।

कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन संख्या 13 /2023 पर रोक लगा दी है। याचिका कर्ता की और से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2023 में नियमावली में बीआरपी एवं सीआरपी संविदा कर्मियों को सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण लाभ से वंचित किया गया है।

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कोर्ट ने मामले में जे एम जेएसएससी को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल फॉर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन jssc को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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आपको बता दें कि विज्ञापन को चुनौती देने देते हुए बीआरपी एवं सीआरपी बहादुर महतो व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में आज का दाखिल की गई है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अधीक्षाक्त वाली खंडपीठ में हुई।

याचिककर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पहल की। कोर्ट को उनके द्वारा बताया गया की सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में संविदा शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मियों को 50% आरक्षण की सुविधा दी गई थी।

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बाद में संविदा कर्मियों को आरक्षण समाप्त कर दिया गया और नियमावली में संशोधित किया गया फुल स्टेबिली सरकार ने संशोधित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई जिसके बात पर शिक्षकों को ही 50% सहायक आचार्य पर आरक्षण देने का प्रावधान किया। शिक्षा विभाग में कार्यरत संहिता कर्मियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए था।

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