Jpsc news प्रथम एवं द्वितीय जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं के जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अब तक हुई जांच में सीबीआई को सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद दोबारा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि कोर्ट ने सीबीआई को दोबारा 30 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करने को निर्देश दिया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 सितंबर मुकर्रर की गई है।
JPSC के संबंध में 2008 में दाखिल हुई थी जनहित याचिका
झारखंड के तमाम जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बुध देव उरांव ने 2008 में एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल किया था। हाई कोर्ट ने इन सभी परीक्षाओं की जांच करने का निर्देश देते हुए नियुक्ति पर रोक लगाई थी।
इसके खिलाफ सरकार और मुकदमे से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां उन्हें राहत मिली और हाईकोर्ट के नियुक्त प्रक्रिया को रोकने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखा गया था ।
इसी मामले में जांच पूरी की जा चुकी है और पूरे मामले की सुनवाई की। JPSC 1ST एवम 2ND JPSC की जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं आनंद सेन की खंडपीठ के द्वारा की जा रही है।