JSSC new notification: JSSC द्वारा 26001 शिक्षकों की भर्ती के लिए फिर से नया बदलाव किया गया है। झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को लेकर JSSC ने आवश्यक सूचना जारी की है।
सूचना में कहा गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 128 दिनांक 29.01.2024 एवं झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद के पत्रांक 317 दिनांक 29.01.2024 द्वारा क्रमशः झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शत्र्त्त) (तृतीय संशोधन) नियमावली. 2024 एवं सहायक आचार्य के लिए निर्धारित अनुभव तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।
पुनः स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 65/ विधि दिनांक 09.02.2024 द्वारा उक्त नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का आयोजन किये जाने का निर्देश प्राप्त है।
मूल रूप से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संघ (, प्रोन्नति एवं सेवा शत) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2024 के आलोक में विज्ञापन संख्या 13/2023 को निम्नवत बनाया गया है।
JSSC : 26001 शिक्षकों की भर्ती के लिए फिर से नया बदलाव,सहायक अध्यापकों को बल्ले बल्ले,फिर से लिंक होगा ओपेन
न्यूनतम योग्यताः
(i) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।
(ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1/ पिछड़ा वर्ग- अनुसूची-2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.भी.टी.जी.) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 7 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
(iii) अभ्यर्थी जिस विषय / विषय समूह से शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय / विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे।
(iv) खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी ‘ग’ के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा-
परीक्षा विवरणिका की कंडिका (क) के नोट को निम्न संशोधित किया गया है-
नोटः पत्र-1 मध्यमिक परीक्षाको अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र कि (Qualifying) हांगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्र की जाँच की जायेगी। इसका प्रातांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।
सहायक अध्यापक के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल रहेगा।
(घ) परीक्षा किणिका की कडिका 18 (ख) अन्तर्गत पत्र-4()()(I) के नीट को निम्न संशोधित किया जाता है
नोट : उक्क्त विषय में 33 % अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।
सहायक अध्यापक के मामले में उक्त प्रावधान शिषित रहेगा।
परीक्षा विवागिशा की कंडिका 18 (ख) के नोट को निम्नवत् संशोधित किया गया है।
नोटः पत्र-1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जायेगी। इसका प्राप्ताक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा। सहायक अध्यापक के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल रहेगा।
(घ) परीक्षा विवरणिया की कंडिका 19 (vii) के रूप में निम्न प्रस्ताव अन्तःस्थपित किया गया है
19. (vii) सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु कोटियार न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता सहायक अध्यापक के मामले में लागू नहीं होगा।
फिर से आवेदन भरने के लिए होगा लिंक ओपेन
विवरणिका (समय-समय पर संशोधित) की शेष कण्डिकायें यथावत रहेगी। उक्क्त प्रावधान के आलोक में नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक शीघ्र आयोग के वेवसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यह लिंक मात्र नए अभ्यर्थियो के लिए खोला जाएगा। गौरतलब हो कि आज ही सीटेट का रिजल्ट नीकला है। जिसके बाद और भी संख्या में फॉर्म की बढ़ोतरी होगी।
अतः पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यार्थियों को पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है।