Niyojan neeti शिक्षक नियुक्ति को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई नियोजन नीति को लेकर अदालत ने नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी झारखंड में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। इस संबंध में हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने सुनवाई किया साथ ही साथ अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 4 हफ्ते के बाद रखी है ।
कोर्ट में क्यों पहुंचा नियोजन नीति मामला /why petition file in court
नियोजन नीति के तहत नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में व्यस्त अधिवक्ता अजीत कुमार वह अपराजिता भारद्वाज में अदालत को बताया कि यह मामला सोनी कुमारी से संबंधित है मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि सभी विषयों मेरिट लिस्ट के आधार पर सरकार को राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनानी थी परंतु ऐसा नहीं किया गया।
कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले सभी लोगों ने की नियुक्ति पहले की जानी थी परंतु अभी तक नहीं हुई है। इसके बाद राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर 17786 पद को भरना था।