रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधायकी चली गई। झारखंड विधानसभा ने आज इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है।
झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद अख्तर ने अधिसूचना जारी कर जानकारी दिया है।
अपने अधिसूचना में संख्या कार्मिक 11/2022-2589 वि0स0। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि हजारीबाग जिला जज( 4) द्वारा S.T. केस नंबर 347/2021 में पारित न्यायादेश में श्रीमती ममता देवी सदस्या, झारखंड विधानसभा क्षेत्र संख्या 23( रामगढ़) के विरुद्ध दोष सिद्धि (CONVECTION) के परिणाम स्वरूप जनप्रतिनिधित्व नियम (Representation of people act) 1951 की धारा 08 तथा संविधान के अनुच्छेद 191(1)( ड.) के प्रावधानों के तहत श्रीमती ममता देवी, स0वि0स0 को दोष सिद्धि की तिथि अर्थात 13 दिसंबर 2022 के प्रभाव से से झारखंड विधानसभा की सदस्यता से निरर्हित किया जाता है।
बता दें कि 6 महीने के अंदर रामगढ़ में चुनाव होंगे