रांची यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन रांची के विभिन्न परीक्षा केदो पर विभिन्न तिथि को आयोजित की जानी है। इस संबंध में जनसंपर्क विभाग रांची के द्वारा 14 सितंबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की रहेगी।प्रेस विज्ञप्ति में जिला जनसम्पर्क कार्यालय, रांची द्वारा निम्न बातों का जिक्र किया गया है।
संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2023 दिनांक 15.09.2023 से 17.09.2023 तक एवं दिनांक 23.09.2023 से 24.09.2023 तक प्रथम पाली 09:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याह्न तक एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक परीक्षा केन्द्र (निर्मला कॉलेज डोरंडा रांची, सब सेंटर ए एवं बी) पर होना है।
इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं।
इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं० प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गई है।
*● पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)*
*● किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना*
*● किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)*
*● किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)*
*● किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 15.09.2023 से 17.09.2023 तक एवं दिनांक 23.09.2023 से 24.09.2023 तक प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।